राहुल गांधी के खिलाफ नहीं दर्ज होगी एफआईआर

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता मामले में एफआईआर नहीं दर्ज होगी. हाई कोर्ट ने माना कि राहुल को बिना नोटिस जारी किए एफआईआर का आदेश नहीं दिया जा सकता. इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने याचिका को संज्ञान में लेते हुए शुक्रवार को राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्द करने का आदेश जारी किया था.

इलाहाबाद, 18 अप्रैल 2026. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता मामले में एफआईआर नहीं दर्ज होगी. पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी किया था, जिस पर उसने शनिवार को रोक लगा दी. हाई कोर्ट ने माना कि राहुल गांधी को बिना नोटिस जारी किए एफआईआर का आदेश नहीं दिया जा सकता. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल की तारीख तय की है. दरअसल, कर्नाटक में रहने वाले एस विग्नेश शिशिर ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. विग्नेश ने राहुल गांधी पर भा. दं. संहिता, अधिनियम, विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम के तहत गंभीर आरोप लगाए हैं. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने याचिका को संज्ञान में लेते हुए बीते शुक्रवार को राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था. इस दौरान जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने कहा था कि एफआईआर दर्द करके मामले को सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए.

न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने फिर से एफ आईआर परखा
हालांकि, शनिवार को आदेश टाइप होने से पहले न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने फिर से फैसले को जांचा और परखा. उन्होंने पाया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वर्ष — 2014 में एक निर्णय में कहा था कि एफआईआर दर्ज करने की मांग वाले प्रार्थना पत्रों के खारिज होने पर पुनरीक्षण याचिका ही पोषणीय है . ऐसे मामलों में प्रस्तावित आरोपी को नोटिस भेजना जरूरी है. इसको देखते हुए कोर्ट ने कहा राहुल गांधी को नोटिस जारी किए बिना फैसला करना उचित नहीं है. इसके बाद कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर के अपने ही आदेश को रोक दिया.