
हैदराबाद से समाचार संपादक देहाती विश्वनाथ की विशेष रिपोर्ट
हैदराबाद, 7 अक्टूबर 2025. आबकारी विभाग के उपयुक्त अनिल कुमार रेड्डी ने शराब की दुकानों को प्राप्त करने के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों को पूरी जानकारी उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया है. नामपल्ली स्थित आबकारी भवन में हैदराबाद और सिकंदराबाद इलाकों के अंतर्गत 179 शराब की दुकानों के लिए चल रही आवेदन प्रक्रिया को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए अनिल कुमार रेड्डी ने आवेदन करने वाले सभी आवेदकों को आवश्यक जानकारी तुरंत और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. उन्होंने आवेदकों को किसी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए विभाग के अधिकारियों को पहले से ही प्रबंधन करने का भी निर्देश दिया .

आवेदकों को पूरी जानकारी देने के निर्देश
अनिल कुमार रेड्डी ने कहा कि शराब दुकानों से संबंधित आरक्षण विवरण और पिछले दो वर्षो की बिक्री का पूरा रिकॉर्ड आवेदकों को उपलब्ध कराया जाए. आवेदन प्रक्रिया में किसी प्रकार की त्रुटि न हो, इसके लिए आबकारी कर्मियों को आवेदकों की हर संभव मदद करनी चाहिए . उन्होंने कहा कि आवेदन पत्र भरने के बाद आवेदकों को आबकारी भवन की तीसरी और चौथी मंजिल पर स्थित काउंटरों में ही अपने आवेदन जमा कराने की सुविधा दी जाएगी. आवेदकों को रशीद और एंट्री पास उपलब्ध कराए जाने की प्रक्रिया पर जोर देते हुए अनिल कुमार रेड्डी ने कहा कि नए आवेदकों को आवेदन भरने और जमा करने के संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश देने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं .
आबकारी स्टेशनों के एसएचओ, एसआई, एनफोर्समेंट
बैठक में सिकंदराबाद के आबकारी अधीक्षक पंचाक्षरी ने कहा कि प्रत्येक दुकान के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं, इसकी जानकारी प्रतिदिन सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे. इसके अलावा उन्होंने एनडीपीएल की अवैध विक्री केंद्रों पर विशेष निगरानी रखते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की. बैठक में एईएस श्रीनिवास राव के साथ हैदराबाद और सिकंदराबाद के 11 आबकारी स्टेशनों के एसएचओ, एसआई, एनफोर्समेंट और डीटीएफ टीमों के अधिकारी भी मौजूद थे.
तेलंगाना में नई शराब की दुकानों के लिए लॉटरी शेड्यूल जारी
आबकारी एवं मध निषेध विभाग ने राज्य में शराब की दुकानों ( ए –4 दुकानों ) के लिए लॉटरी प्रक्रिया का शेड्यूल जारी कर दिया है. यह लाइसेंस अवधि 1 दिसंबर 2025 से 30 नवंबर 2027 तक होगी. आबकारी विभाग के आयुक्त सी. हरि किरन द्वारा जारी अधिसूचना में बताया गया. आज जिलाधीश गौड़, एससी और एसटी समुदाय को आवंटित दुकानों की पहचान के लिए लॉटरी निकाली गई. 26 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी और आवेदन स्वीकार करना शुरू होगा.
लाइसेंस वितरण की तिथि और शर्तें घोषित
18 अक्टूबर को आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि होगी. 23 अक्टूबर को लाइसेंस धारक चयन के लिए लॉटरी निकाली जाएगी. 23 और 24 अक्टूबर को रिटेल शाप आबकारी टैक्स ( आरसैट ) की पहली किस्त का भुगतान करना होगा. 1 दिसंबर से दुकानें खोली जाएंगी. बताया गया कि वित्तीय संकट से जूझ रही राज्य सरकार नई शराब दुकानों के लाइसेंस से खजाना भरने की उम्मीद में है. प्रत्येक दुकान के लिए आवेदन शुल्क 3 लाख रुपए तय किया गया है. सरकार को लाइसेंस और आवेदन शुल्क से करीब 6, 500 करोड़ रुपए की आमदनी होने की संभावना है. मौजूदा समय में राज्यभर में 2, 620 दुकानों के लाइसेंस आवंटन के लिए लॉटरी होगी.