हैदराबाद से समाचार संपादक देहाती विश्वनाथ की यह विशेष रिपोर्ट
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2018 के मानहानि मामले में जमानत मिल गई है. चाईबासा एमपी एमएलए विशेष कोर्ट में पेश होने के बाद, उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की थी.
चाईबासा / रांची/ हैदराबाद, 6 अगस्त, 2025. वर्ष 2018 के एक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को चाईबासा स्थित एमपी एमएलए विशेष कोर्ट से जमानत मिल गई है . राहुल गांधी सुबह 10–57 बजे कोर्ट परिसर पहुंचे और ठीक 11 बजे अदालत में पेश हुए. लगभग 20 मिनट की कार्यवाही के बाद 11- 20 बजे वे कोर्ट से बाहर निकल गए. उनकी जमानत जगन्नाथपुर के विधायक सोनाराम सिक्कू और जिला कांग्रेस अध्यक्ष चंद्रशेखर दास ने ली, जबकि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने पहचानकर्ता की भूमिका निभाई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जब राहुल गांधी से पूछा कि क्या उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कोई आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, तो इस पर राहुल गांधी ने स्पष्ट शब्दों में जवाब दिया, ” मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है. ” यह मामला 28 मार्च 2018 को कांग्रेस के एक कार्यक्रम में दिए गए भाषण से जुड़ा है, जिसमें भाजपा नेताओं को लेकर कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी. इसको लेकर भाजपा नेता प्रताप कटियार ने चाईबासा सीजेएम कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जो बाद में एमपी एमएलए विशेष अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया. राहुल गांधी की पेशी को लेकर चाईबासा कोर्ट परिसर और आसपास सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे. कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भी भारी मौजूदगी देखी गई .