नासिक की अदालत ने सावरकर मानहानि मामला को खारिज किया, राहुल गांधी को मिली बड़ी राहत
समाचार संपादक देहाती विश्वनाथ की यह विशेष रिपोर्ट
नासिक, 12 मार्च 2026 . महाराष्ट्र के नासिक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विरुद्ध दायर मुकदमे बुधवार को खारिज कर दिया . दरअसल, यह मामला हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के संबंध में दर्ज किया गया था. अतिरिक्त मुख्य ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट रूपाली नरवडिया की अदालत ने यह निर्णय शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत वापस लेने की अर्जी स्वीकार करते हुए दिया.
इसके साथ ही राहुल गांधी के विरुद्ध चल रही पूरी कार्यवाही समाप्त कर दी गई. मामला ‘ निर्भया फाउंडेशन’ नामक एक गैर — सरकारी संगठन के निदेशक की शिकायत पर दर्ज हुआ था . शिकायत में आरोप लगाया गया कि 2022 की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने यह कहा था कि सावरकर ने ब्रिटिश सरकार के साथ काम करने का वादा किया था. शिकायतकर्ता का कहना था कि इस बयान से सावरकर की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची, जिन्हें वह स्वतंत्रता सेनानी बताते हैं. राहुल गांधी की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता जयंत जैभवे और गजेंद्र सनय ने बताया कि कोर्ट ने पहले ही शिकायत पर लोकल पुलिस से जांच करने का आदेश दिया था और पुलिस की जांच रिपोर्ट अदालत में दाखिल होने के बाद शिकायतकर्ता ने मामला वापस लेने का फैसला लिया. अधिवक्ता के मुताबिक, पुलिस की जांच रिपोर्ट संभवत: शिकायत के पक्ष में नहीं थी, इसके बाद शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत वापस लेने की कोर्ट में अर्जी दी और कोर्ट ने उक्त कार्यवाही समाप्त कर दी. इससे पहले अक्टूबर 2024 में नासिक की अदालत ने राहुल गांधी को मामले में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए संबंध जारी किया था एवं जुलाई 2025 में उन्हें इस मामले में जमानत मिल गई थी.